देश के 12 राज्यों में बिल्डरों पर शिकंजा कसने वाला कानून सोमवार से लागू हो रहा है. वहीं झारखंड में रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की बैठक का इंंतजार है.क्या है मामलाबिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने वाला रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा) सोमवार यानि पहली मई से देश के 12 राज्यों में लागू हो जाएगा. इससे जहां फ्लैट की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी, वहीं उपभोक्ता के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी.झारखंड को इंतजार
झारखंड में यह कानून अभी लागू नहीं हो सकेगा. हालांकि राज्य का नगर विकास एवं आवास विभाग इस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर चुका है. अब विधि विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद ही इसे राज्य भर में लागू किया जाएगा.क्या हैं प्रावधान